तौफीक अहमद खान
अंबिकापुर/ कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने अंबिकापुर शहर में संचालित अनुमति प्राप्त दुकानों (दवाई दुकान व पेट्रोल पंप को छोडकर) के खोलने का समय एसडीएम अजय त्रिपाठी द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब किराना दुकानें, फल, सब्जी, अंडा, मछली व मटन मार्केट, दूध डेयरी व बेकरी शॉप की दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुलेंगीं।
वहीं एसडीएम ने कृषि मशीनरी विक्रय व इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स व रिपेयरिंग की दुकानें, खाद, कीटनाशक व बीज की दुकानें, कुक्कुट आहार व चारे की दुकानें, सीमेंट-छड़ व हार्डवेयर की दुकानें, बिजली पंखे की दुकानें, शैक्षणिक किताबों की दुकानें, प्रीपेट मोबाइल रिचार्ज,
ट्रक व ट्रैक्टर स्पेयर पाट्र्स की दुकानों को दोपहर 3 बजे तक खोलने का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई, पलंबर से संबंधित स्पेयर पाट्र्स की दुकानें तथा रिंग रोड अंबिकापुर स्थित ट्रकों व ट्रैक्टरों की मरम्मत की दुकानें भी 3 बजे तक ही खुली रहेंगीं।
रिंग रोड के अतिरिक्त शहर के किसी भी हिस्से में रिपेयर की दुकानें, दोपहिया, चारपहिया वाहन की सर्विसिंग की दुकानें पूर्व आदेश के अनुसार ही बंद रहेंगीं।
नियम व आदेश को दरकिनार करने वालो पर होगी कार्यवाही
एसडीएम व इंसिडेंट कमांडर का उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 88 तथा अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।